अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) की स्थापना की प्रक्रियाएं
मंत्रालय की वेबसाईट पर उपलब्ध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के दिशानिर्देश,1992, आईसीडी और सीएफएस को स्थापित करने की शर्तें निर्धारित करते है। इसमें आईसीडी या सीएफएस को स्थापित करने के लिए सुदृढ़ आर्थिक औचित्य प्रदान करने के लिए अनिवार्य एक पूर्व सर्वेक्षण,कन्टेनर्स, कार्गो और अन्य वाहनों को सहज आवागमन प्रदान करने के लिए भूमि, डिजाईन और आईसीडी और सीएफएस की स्थापना का उचित प्रावधान, विद्युत सुविधाएं और जोखिम सामग्री के भंडारण सहित भंडारण शामिल है।
एमओसीआई के दिशा निर्देश आईसीडी और सीएफएस की स्थापना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने और उसकी स्थापना के लिए प्रक्रिया निर्धारित करते है।
अवर सचिव (अवसंरचना), वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के रूप में एक समन्वय तंत्र आईसीडी और सीएफएस के कार्यचालन की निगरानी और अनुमोदन प्रक्रिया की देख रेख के लिए स्थापित की गयी है। इसमें राजस्व विभाग, जहाजरानी मंत्रालय, रेल मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति नए आईसीडी/सीएफएस की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र उद्यम दोनों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करती है।
लेखापरीक्षा, मंत्रालय स्तरीय फाइलों और पत्राचारों की जांच द्वारा देश में अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आईसीडी) और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) की स्थापना के लिए मौजूदा संरचना, यदि कोई हो, और परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया की पर्याप्तता के वर्तमान ढांचे की जांच करता है। लेखापरीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह जांच भी की गई कि क्या कोई आवश्यकता/ प्रभाव विश्लेषण किया गया है, क्या नोडल विभाग द्वारा आईसीडी/सीएफएस की कार्य पद्धति और परिचालन स्थिति पर डाटा संग्रहीत किया गया और अद्यतित किया गया है।