सिफारिशें
- यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सुदृढ़ तंत्र उपलब्ध कराने के लिए नीति स्तरीय दस्तावेज तैयार करे जो अनुमोदन प्रक्रिया के साथ-साथ मॉनीटरिगं और नियामक तंत्र को व्याप्त रूप से परिभाषित करे। ऐसा तंत्र केवल सीमाशुल्क कानून पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि यह कानून प्राथमिक रूप से सरकारी राजस्व की सुरक्षा और वस्तुओं के सीमा पर आवागमन को नियमित करता है और शुष्क बंदरगाह क्षेत्र की मॉनीटरिगं और विनियम की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता।
- यह सिफारिश की जाती है कि डीओसी द्वारा आईसीडी तथा सीएफएस पर एक वेबसाइट बनाई जाए जहाँ आईसीडी तथा सीएफएस के प्रचालन पर अद्यतित डाटाबेस तथा वास्तविक समय जानकारी तक सभी पणधारकों द्वारा पहुंच बनाई जा सके ।
- सीबीईसी सीसीएसपी द्वारा एचसीसीएआर की शर्तों के उल्लंघन के लिए इसके अन्तर्गत दंड संबंधी खण्ड लाने पर विचार करे।
- सीबीईसी सभी ईडीआई स्थलों पर एक डाउनटाइम डाटाबेस प्रणाली बनाने और सीसीएसपीज के निष्पादन मापक के रूप में इस सूचना को सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार करे।
- सीबीईसी, आईसीईएस में उतराई प्रमाण पत्र सूचना डालकर बांड को स्वचालित रूप से पुन: क्रेडिट करने के लिए आईसीईएस में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार कर सकती है। बोर्ड अभिरक्षक रिपोर्टों पर निर्भर रहने की बजाए गैर निकासी वाले कार्गो/ कंटेनर्स की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए एक रिपोर्टिंग तंत्र बनाने पर भी विचार कर सकता है।
- सीमापार व्यापार के माध्यम से भारत में खतरनाक अपशिष्ट की बडे़ पैमाने पर डंपिंग को रोकने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकरण चूककर्ता आयातकों और शिपिंग लाइनों के विरूद्ध उपयुक्त विधिक कार्रवाई के लिए सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत शास्तियां लगाने के अलावा खतरनाक सामग्री (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार आवागमन) नियमावली 2008 अथवा किसी अन्य भारतीय कानून का सहारा ले सकते है। सीबीईसी इस संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को तत्संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर सकता है।,
- सीबीईसी प्रक्रियाओं में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए पर्यावरण एवं जहाजरानी जैसे अन्य तत्संबंधी मंत्रालयों के साथ सलाह करके खतरनाक अपशिष्ट के पुनर्निर्यात के लिए प्रक्रियायें बनाये।
- नियमित रूप से जानबूझ कर कार्गो छोड़ने के लिए धारा 23 के प्रावधानों का अनुचित लाभ लेने वाले आयातकों के जोखिम से निपटने के लिए बोर्ड प्रावधान की समीक्षा करे, ताकि कार्गो छोड़ना केवल दुर्लभतम मामले मे ही अनुमत किया जाए।