अध्याय
अध्याय

विवरण 19

प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात और निर्यात

(संदर्भ पैरा 5.6)

क्र.सं. कमिश्‍नरी नाम निर्यात किये गये निषिद्ध/प्रतिबंधित माल का विवरण आयात की अवधि परेषण/कन्‍टेनरों की संख्‍या कर लगाने योग्‍य मूल्य‍ (करोड़ में) सम्मिलित शुल्‍क (करोड़ में) प्रतिबंध की प्रकृति लेखापरीक्षा टिप्‍पणियां
1 चेंनई V आईसीडी, इरूनगुट्टुकुट्टा मैसर्स बीएसएच हाउसहोल्‍ड एप्‍लाइअसिस प्रा.लि. द्वारा आयातित स्‍टील शीट्स अगस्‍त-14 1 परेषण 0.49 विवरण प्रस्तुत नहीं डीजीएफटी अधिसूचना सं. 44 (आरई-2000) 1997-2002 दिनांक 24.11.2000। आईटीसी (एचएस) की अधिसूचि के परिशिष्‍ट V के अनुसार, आयात और निर्यात वस्‍तुओ का वर्गीकरण, अनिवार्य भारतीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के अधीन होगा और निर्यातक/निर्माता को भारतीय मानक ब्‍यूरो (बीआईएस) के पास अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। अनिवार्य बीआईएस प्रमाणपत्र के बिना माल की मंजूरी दी गई। यद्यपि बाद में किए गए इस्‍पात चादरों के आयात, बीआईएस प्रमाणपत्र प्रस्‍तुत नहीं करने के कारण फिर से निर्यात करने का आदेश दिया गया था। अनिवार्य बीआईएस प्रमाणपत्र के बिना समान आयातो को क्रम में मंजूरी नहीं मिली थी।"
2 मोरमुगॉव आईसीडी वेरना, गोवा मर्मागोवा स्‍टील लि. द्वारा निर्यातित (506.79 मीट्रीक टन) नॉन-ऍलाय स्‍टील मैलटींग स्‍क्रैप 2012-13 19 कंटेनरों ब्‍यौरे प्रस्तुत नहीं ब्‍यौरे प्रस्तुत नहीं अध्‍याय-2 (विदेशी व्‍यापार नीति 2009-14) के पैरा 2.32 किसी भी रूप मे धातु अपशिष्‍ट, स्‍क्रैप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि खतरनाक, विषैला अपशिष्‍ट, रेडियोधर्मी सामग्री युक्‍त रेडियोधर्मी संदूषित अपशिष्‍ट स्‍क्रैप, किसी भी प्रकार के शस्‍त्र, गोलाबारूद, सुरंगें शेल, जीवित अथवा उपयोग किए गए कारतूस अथवा अन्‍य किसी प्रकार की विस्‍फोटक सामग्री किसी भी रूप में या तो उपयोग की गई अथवा अन्‍यथा और स्‍क्रैप का आयात केवल विनिर्दिष्‍ट नामित बंदरगाहों के माध्‍यम से ले जाया जायेगा। आईसीडी वेरना इस प्रकार के आयात के लिए विनिर्दिष्‍ट नहीं है। विभाग ने आईसीडी वेरना के माध्‍यम से परेषण को मंजूरी दी थी जो स्‍क्रैप प्रबंधन के लिए निर्दिष्‍ट सूची में सम्मिलित नहीं था।
3 अहमदाबाद आईसीडी खोड़ियार गांधीनगर दवा और फार्मा उत्‍पादो सहित अध्‍याय 30 के तहत सभी माल 2012-13 से 2016-17 14 परेषण 7.83 ब्‍यौरे प्रस्तुत नहीं दवा और फार्मा माल के तहत आयात की गुणवत्‍ता पर उचित मॉनीटरिंग करने के लिए सीमा शुल्‍क अहमदाबाद के कमिश्‍नर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना दिनांक 19/3/2007 यह निर्देशित करते हुए जारी की गई थी कि दवा और फार्मा माल आईसीडी के माध्‍यम से आयात नहीं किये जा सकते। सीटीएच 30 (दवा और फार्मा उत्‍पाद को मिलाकर) के तहत विभाग ने सार्वजनिक सूचना के उल्‍लंधन के तहत वस्‍तु वर्गीकरण की अनुमति दी।
4 शिलांग, एनईआर आईसीडी, अमीनगांव एरी कोकूनस (10 एमटी) जनवरी-14 1 परेषण 0.71 डीजीएफटी अधिसूचना सं. 03 (आरई-2003)/2002'2007 दिनांक 31.03.2003, रेशम के कीड़ो के कोकून एक प्रतिबंधित वस्‍तु हैं जिसके निर्यात के लिए डीजीएफटी के द्वारा दिये गए लाइसेन्‍स के तहत ही केवल निर्यात की अनुमति है। अनिवार्य निर्यात लाइसेन्‍स के बिना निर्यातो को अनुमति दी गई थी। तथापि, रूपये 71,554/-की फिरती की संस्‍वीकृति दी गई थी।
कुल 49 परेषण 9.03